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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 के नियम 43A में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि दवाओं, उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात के लिए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित एक हवाई अड्डे को अधिकृत प्रवेश-द्वार के रूप में जोड़ा जा सके।
खबरों में क्यों
- 3 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधन का प्रस्ताव रखा है; स्थिति 'प्रस्तावित' है, अधिसूचित नहीं।
- नियम 43A उन बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सड़क मार्गों की सूची देता है जिनसे दवाओं का आयात किया जा सकता है।
- मसौदा अधिसूचना (draft notification) आधिकारिक राजपत्र में उपलब्ध है, और आपत्तियाँ या सुझाव अवर सचिव (औषधि विनियमन) को भेजे जाते हैं।
तथ्य सारणी
| राज्य | प्रस्तावित नया प्रवेश-द्वार |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | आईसीडी दादरी; नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (वायु) |
| हरियाणा | आईसीडी सोनीपत, पियाला, हरसरु |
| गुजरात | आईसीडी गांधीधाम/मुंद्रा |
| तेलंगाना | आईसीडी सनत नगर, थिम्मापुर |
| कर्नाटक | आईसीडी व्हाइटफील्ड; विशेष आर्थिक क्षेत्र बोम्मासंद्रा |
स्थैतिक संबंध
- औषधि नियम, 1945 दवाओं के विनियमन का ढाँचा तय करते हैं; नियम अंतिम होने से पहले मसौदा अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जाता है।
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (ICD) एक भीतरी शुष्क बंदरगाह है जहाँ आयातित माल की निकासी होती है; यह GS-III के अवसंरचना और व्यापार सुगमता विषय से जुड़ता है।
- मौजूदा नेटवर्क में पहले से मध्य प्रदेश (इंदौर) के धन्नाड और तिही के डिपो तथा अधिसूचित हवाई अड्डे शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश से संबंध
प्रस्तावित प्रवेश-द्वारों में से दो उत्तर प्रदेश में हैं: आईसीडी दादरी और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इनसे आयातक स्वास्थ्य उत्पाद उत्तर प्रदेश के गोदामों और वितरण केंद्रों के निकट प्राप्त कर सकेंगे, जो GS-V की अर्थव्यवस्था और शासन से जुड़ता है। दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयातकों को कम आंतरिक परिवहन और कम लॉजिस्टिक लागत का लाभ मिलेगा, जो संशोधन का घोषित उद्देश्य है। प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए ध्यान रखें कि प्रस्ताव मसौदा है और नियम केवल अंतिम अधिसूचना से बदलता है। आधिकारिक पाठ में उत्तर प्रदेश के औषधि आयात के आँकड़े नहीं हैं, इसलिए कोई राज्य-आँकड़ा नहीं दिया गया है।
संभावित भ्रम
- प्रस्तावित संशोधन अधिसूचित नियम नहीं है: वह अंतिम अधिसूचना के बाद ही प्रभावी होता है।
- आईसीडी दादरी उत्तर प्रदेश का डिपो है; सोनीपत, पियाला और हरसरु हरियाणा में हैं।
मुख्य शब्द
- Rule 43A
- औषधि नियम, 1945 का वह नियम जो अधिकृत आयात प्रवेश-स्थलों की सूची देता है।
- ICD
- अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जहाँ आयातित माल की निकासी भीतरी क्षेत्र में होती है।
- SEZ
- विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- मसौदा अधिसूचना
- अधिसूचित होने से पहले आपत्तियों के लिए प्रकाशित प्रस्तावित नियम।
यूपीपीएससी पाठ्यक्रम: GS-II, GS-III
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या संशोधन लागू है?
नहीं। यह प्रस्तावित है और मसौदा अधिसूचना आपत्तियों व सुझावों के लिए खुली है।
उत्तर प्रदेश में कौन-से प्रवेश-द्वार हैं?
आईसीडी दादरी और नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
अंतिम सत्यापन: 2026-11-04